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अब जनपद में रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लगेगा कर्फ़्यू – जिलाधिकारी

उरईकोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है साथ ही जनपद में प्रतिदिन लगभग 100 पॉजिटिव मरीज होने के कारण रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक इकाइयों सूक्ष्म लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के संचालन की अनुमति कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए दी गई है और उनके कर्मचारियों को परिचय पत्र दिखाकर आने जाने की अनुमति भी दी गई है जनपद में उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस को निर्देशित किया गया है कि कर्फ्यू के दौरान मुख्य मार्ग चौराहों वह बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करें तथा पहली बार माफ करना लगाए जाने पर 1000 रुपये तथा दूसरी बार अधिकतम 10000 रुपये जुर्माना करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में जन सामान्य को घर के अंदर मनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

विवाह घरों एवं अन्य स्थलों में आयोजित होने वाले समारोह में बंद हाल में 50 व्यक्तियों एवं खुले मैदान में 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति मास्क एवं सोशल डिस्टेंस एवं अन्य कोविड-19 के नियमों का अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है सरकारी वाहनों रोडवेज बसों को 50% की क्षमता के साथ वाहनों के आवागमन की अनुमति दी गई है नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारियों नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए अग्निशमन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर साफ सफाई सैनिटाइजेशन एवं फागिंग के लिए निर्देशित किया गया है नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति बनाई गई है ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति हेतु नगर मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी बनाकर ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु निर्देशित किया गया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जनपद के रेलवे स्टेशनों पर टीम द्वारा टेस्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही साथ उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी पुलिस को रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं ड्रग इंस्पेक्टर को सरकारी एवं निजी अस्पतालों वह निजी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है सामान निर्वाचन के तृतीय चरण के दौरान किसी प्रत्याशी आदि को आवागमन से ना रोके जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं जनपद में कार्यरत ई-कॉमर्स कंपनियों एवं होम डिलीवरी करने वाली कंपनियों तथा इस प्रकार की सभी कंपनियों को शनिवार व रविवार को बंदी एवं नाइट कर्फ्यू के दौरान उनके मालवाहक वाहनों रसद भंडारण एवं कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने हेतु उनके आई कार्ड के आधार पर आने जाने की छूट दी गई है जनपद में प्रवासी मजदूरों के लिए 21 क्वारेंटीन सेंटर बनाए गए हैं। जनपद में तीन एल्बम अस्पताल बनाए गए हैं रेड जोन में आवश्यक वस्तुओं मेडिकल आदि की आपूर्ति की व्यवस्था बनाई गई है जनपद के निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीज अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर स्वयं भर्ती करवा सकने विषयक शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन में निर्देशित किया गया है एवं नगर मजिस्ट्रेट उरई वाह जनपद के समस्त जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्र के सरकारी व निजी अस्पतालों के निरीक्षण हेतु नोडल अधिकारी नामित कर निर्देशित किया गया है।

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