दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, शादीशुदा दिव्यांगों को मिलेगी आर्थिक मदद

उरई। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि जिन दिव्यांगजनों का विवाह वित्तीय वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल 2024 के बाद) और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में हुआ है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कितनी मिलेगी सहायता राशि –
* यदि पति दिव्यांग हो : ₹15,000
* यदि पत्नी दिव्यांग हो : ₹20,000
* यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों : ₹35,000
यह राशि सीधे दंपत्ति के संयुक्त बैंक खाते में एकमुश्त जमा की जाएगी।
इच्छुक दिव्यांगजन विभाग की वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के तीन दिन के भीतर, आवेदन की हार्ड कॉपी और सभी जरूरी दस्तावेज जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट कैंपस, उरई में जमा करना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और शर्तें –
* संयुक्त नवीनतम फोटो
* विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र या शादी का कार्ड
* आय प्रमाण पत्र (कोई भी आयकरदाता न हो)
* मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40% या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र
* राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाते की पासबुक
* निवास प्रमाण पत्र
* आयु प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष और युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए)
* युवक और युवती के आधार कार्ड की फोटोकॉपी
विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट कैंपस, डीपीआरओ बिल्डिंग में संपर्क किया जा सकता है।



