उत्तर प्रदेशजालौनटॉप हेडलाइंसबड़ी खबर

जिला कारागार उरई में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

उरई/जालौनराज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत गुरुवार 28 अप्रैल को जिला न्यायाधीश श्री तरूण सक्सेना के निर्देशन में जिला कारागार उरई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया तथा शिविर में उपस्थित सिद्धदोष/विचाराधीन बन्दियों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान की गयी। यह कार्यक्रम कोविड-19 से सम्बन्धित गाइड-लाइन के अन्तर्गत निर्गत प्रोटोकॉल के अन्तर्गत सम्पन्न हुआ।
इस कार्यक्रम में सहभागिता करते हुये सचिव श्रीमती रेनू यादव ने प्ली-बार्गेनिंग स्कीम, समय पूर्व रिहाई और बन्दियों के अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई विचाराधीन बन्दी अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा के मामलों में विचाराधीन है तो वह पीड़ित पक्ष से समझौता कर अपनी सजा न्यायालय से कम करा सकते है, लेकिन इस योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने देश के विरूद्ध, महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अथवा बड़े आर्थिक अपराध के दोषी हों। उन्होंने इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
इस कार्यक्रम के उपरान्त विचाराधीन बन्दियों की समस्याओं के निराकरण हेतु और उनको विधिक सहायता पहुँचाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेनू यादव ने जिला कारागार उरई की सभी बैरकों का निरीक्षण किया एवं वहां निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों से वार्ता की तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु एवं कोविड-19 के बचाव हेतु पर्याप्त साफ-सफाई हेतु जिला कारागार प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
जिला कारागार में विशेष लोकअदालत का आयोजन भी किया गया। इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच सुश्री अभिषिक्ता यादव ने ऐसे 04 आपराधिक मामलों का निस्तारण किया जिनमें अभियुक्तों ने स्वेच्छा से जुर्म इकबाल किया। उन्हें जेल में बितायी गयी अवधि एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी अधीक्ष श्री सुनीत कुमार प्रभारी कारापाल श्री तारकेश्वर सिंह, उप कारापाल श्रीमती हौशिला देवी, पीएलवी टीम लीडर श्री प्रतापभान एवं बृजेन्द्र सिंह, राजू उर्फ अनुज पटेल समेत सिद्धदोष/ विचाराधीन बन्दी उपस्थित रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button