हरदोई/रितेश मिश्रा। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कहा है कि लाॅक डाउन-5 के दौरान अभी तक चली आ रही व्यवस्था, श्रेणी एवं संशोधित समय प्रातः 7 से सायं 7 तक के तहत निर्धारित दिनों के अनुसार दुकानदार मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए दुकानें खोलगें। उन्होने कहा कि हैण्डपम्प रिपेयरिंग, रिबोर, हार्डवेयर, पेण्ट, सेनेट्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ऑटो रिपेयर, ऑटो गैरेज, साइकिल मरम्मत, ईट, सीमेण्ट, मौरंग, बालू, सरिया व लोहे की दुकाने ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन तथा नगरीय क्षेत्र में सोमवार से बृहस्पतिवार तक खुलेगीं तथा इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रानिक्स शोरूम, रेडीमेट कपड़े, वस्त्रालय, ज्वैलरी, बर्तन, स्टेशनरी, गिफ्ट शाप एवं फोटोग्राफी की दुकाने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में शुक्रवार से रविवार तक ही खुलेगीं।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स, जनरल स्टोर्स, ऑटो शोरूम, टेलर्स, जूता चप्पल, फर्नीचर, चश्में, घड़ी, कास्मेटिक, बैग-अटैची की दुकानें ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सोमवार से वृहस्पतिवार तक तथा कृषि यंत्र, खाद, बीज, कीटनाशक, रसायन, पशु आहार, फोन, रिचार्ज, मरम्मत एवं अधिकृत एजेसिंयों की दुकाने सप्ताह में प्रत्येक दिन खुलेगीं।
उन्होने कहा है कि मिष्ठान भण्डारों, हलवाईयों की दुकानें, रेस्टोरेंट, बेकरी तथा ढाबों को खोलने की अनुमति ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सोमवार से बृहस्पतिवार तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति दुकान के सामने, परिसर एवं आस-पास खड़े होकर या बैठकर खाना-पीना नहीं करेगा और ऐसा करते पाये जाने पर उक्त प्रतिष्ठान को तत्काल बन्द कराकर जुर्माना लगाया जायेगा तथा इन दुकानों से केवल पैक्ड खाने की सामग्री ले जाना अनुमन्य है।
श्री खरे ने कहा कि लाॅकडाउन 30 जून 2020 तक जारी रहेगा और शहरी कन्टेनमेंट जोन में जहां सिंगल केस है वहां पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मोहल्ला, जो कम हो तथा एक से अधिक केस होने पर कलस्टर की स्थिति में 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा एवं उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन होगा, ग्रामीण कन्टेनमेंट जोन जहां सिंगल केस है वहां पर राजस्व ग्राम के संबंधित मजरे की आबाद, यदि गांव में एक से अधिक केस है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के संबंधित मजरे की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा और इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेगें।
उन्होने बताया कि इसके साथ ही समस्त सरकारी कार्यालय सौ प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेगें, किन्तु संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालय में भीड़भाड़ न हो, इस हेतु सभी स्टाॅफ को कार्यालय में तीन पालियो में विभाजित करते हुए बुलाया जायेगा, जिसमें प्रथम पाली में प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक, द्वितीय पाली में प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक तथा तृतीय पाली में प्रातः 11 बजे से सायं 07 बजे तक रहेगा और कार्यालय में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपाल किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयों एवं दुकानदारों को फेस मास्क, ग्लब्स, का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा और संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के साथ सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था रखेगें, शहरी क्षेत्रों में कोई साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेसिंग के साथ साप्ताहिक मण्डी लगेंगी, बारात घर खोले जायेगें लेकिन शादी के लिए पूर्व में अनुमति ली जायेगी और शादी में 30 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जायेगी और कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नही जायेगा, नर्सिग होम में आपरेशन अनुमति लेकर किये जायेगें और नर्सिग होम में पीपीई किट, मास्क आदि समस्त सुरक्षा उपकरण रखें जायेगें, 60 वर्ष से अधिक आयु, गंभीर बीमार, गर्भवती महिलायें एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर से बाहर न निकलें।
सब्जी मंडी सुबह 04 से 07 बजे तक खुलेगी और रिटेल वितरण सुबह 06 से 09 बजे तक होगा एवं फल सब्जी मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों प्रातः 08 से सायं 08 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोले जायेगें। चार पहिया वाहन में चालक के अलवा दो व्यक्ति एवं दो बच्चों को छूट दी जायेगी, बाइक पर एक व्यक्ति चलेगा परन्तु महिला साथ होने पर छूट होगी तथा थ्री ब्हीलर पर ड्राइवर के साथ केवल दो लोगों के चलने की अनुमति होगी। समस्त सब्जी, फल इत्यादि के ठेले गतिमान रहते हुए मोहल्लो एवं कालोनियों में फल व सब्जी की बिक्री करेगें और इन्हें सड़क किनारे एवं चैराहों पर खड़े होने की अनुमति नही होगी।
उन्होने कहा है कि सभी दुकानदारों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा और ग्राहकों को आरोग्य सेतु एप के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु दुकानों के बाहर बैनर लगायें तथा आने वाले ग्राहकों को एप डाउनलोड करने हेतु पे्ररित करें। जिलाधिकारी समस्त औद्योगिक इकाईयों, दुकानदारों एवं जनमानस से कहा है कि एक जागरूक नागरिक के रूप में लाकडाउन एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें अन्यथा लाॅकडाउन के निर्देशों का उल्लघंन करने वाले लोगों के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।