उत्तर प्रदेशजालौन

कोंच रोड स्थित मोदी मैदान में अवैध डंप मौरंग हुई सीज

उपजिलाधिकारी, खनिज विभाग व नगर पालिका ने की संयुक्त कार्रवाई
उरई/जालौन। उरई के कोंच रोड स्थित मोदी मैदान के नाम से पहचाने जाने वाले मैदान में मौरंग माफियाओं द्वारा बिना जिलाधिकारी के अनुमति के मौरंग डंप की गई थी जो बारिश के समय महंगे दामों में बेची जाती लेकिन उसके पहले ही उपजिलाधिकारी ने खनिज विभाग व नगर पालिका की टीम को साथ लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए माफियाओं के हौसले पस्त कर दिए। यही नहीं इस कार्रवाई से अवैध डंप करने वालों में हडक़ंप मचा हुआ है। काफी दिनों से खनिज विभाग शांत था लेकिन सूचना मिलने पर जिलाधिकारी के आदेश पर उपजिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में खनिज विभाग वरिष्ठ सहायक संतोष मिश्रा व पालिका के अधिशाषी अधिकारी संजय कुमार ने कोंच रोड स्थित मोदी मैदान में पड़ी 312 घनमीटर मौरंग सीज कर दी। उरई के मोदी मैदान में मौरंग का खेल काफी दिनों से चल रहा था जिसकी सूचना जिला प्रशासन को पहले से थी लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जनसंदेश टाइम्स ने जब मोदी ग्राउंड में बालू डंप किए जाने की खबर प्रकाशित की तो प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया। जिलाधिकारी ने तत्काल उपजिलाधिकारी को आदेशित किया कि जो भी अवैध डंप लगाकर मौरंग डंप की गई है उसे सीज कर कार्रवाही की जाए। इस पर एसडीएम ने खनिज विभाग व नगर पालिका की टीम को साथ लेकर मोदी मैदान में आधा दर्जन स्थानों पर लगे मौरंग डंपों को सीज कर दिया। सीज करते समय माफियाओं ने मौरंग बचाने का बहुत प्रयास किया लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। बता दें कि मौरंग डंप के लिए जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होती है। अनुमति लेने से पूर्व जितने घनमीटर मौरंग का डंप लगाना है उसके हिसाब से राजस्व जमा करना होता है। इसके बाद खनिज विभाग से प्रपत्र 11 जारी होते हैं तब कहीं जाकर यह मौरंग वैध मानी जाती है लेकिन माफिया गलत रास्ते को सीधा मानकर मौरंग का अवैध कार्य करने लगते हैं। उपजिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मोदी मैदान में ट्रांसपोर्टरों की मौरंग डंप की गई थी जिसकी अनुमति नहीं थी इसलिए मौरंग को सीज कर दिया है। साथ ही गुम्मा गिट्टी का काम करने वालों को नगर पालिका से पांच पांच हजार का जुर्माना ठोका गया है क्योंकि गिट्टी व ईंटा को सडक़ की सीमा के अंदर रखा गया है। उपजिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिना अनुमति के मौरंग को डंप किया गया तो अब मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।

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