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जिला उद्योग एवं व्यापार बन्धु समिति की बैठक हुई सम्पन्न

उरई। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जिला उद्योग बन्धु व व्यापार बन्धु समिति की बैठक में व्यापार बन्धुओं द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान गुणवत्तापूर्वक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

जनपद के औद्योगिक समस्याओं पर विचार-विमर्श के साथ-साथ योजनाओं की भी समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाय। व्यापारियो की समस्या के निस्तारण हेतु सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के निर्देश दिए गए और व्यापारियों एवं उद्यमियों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया।

जिलाधिकारी ने सभी ऋण योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंडियन और पाइप उद्योगों को विशेष निर्देश दिए। बिजली विभाग को कालपी से संबंधित फीडर की समस्या शीघ्र समाधान करने के लिए बजट की मांग करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, हैंडलूम उद्यमियों की बिजली सब्सिडी को समायोजित करने की भी दिशा में कदम उठाने को कहा गया। पीडब्ल्यूडी विभाग को एट टोल प्लाजा के पास स्थित कृष्णा कोल्ड रोड की समस्या का पैच वर्क शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया।

इसके साथ ही बिजली विभाग को 150 ट्यूबवेल जो एक ही फीडर से जुड़े हुए हैं, उन्हें पिरान्हा फीडर से जोड़ने के निर्देश दिए गए। गौरी ट्रेडिंग कंपनी, हरिओम मिल्क प्रोडक्ट, और अप सिड फेस 1 में तार फेंसिंग से संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया गया। कालपी के हैंडमेड पेपर उद्यमी भोले शंकर की समस्या का भी समाधान किया गया। जिलाधिकारी ने नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देशित किया कि वे व्यापारियों से संबंधित समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करें।

उसके उपरांत उधोग बन्धु की बैठक में मौनी मन्दिर के पास स्थित सब्जी मण्डी में भीड़भाड़ की समस्या पर चर्चा की गई। इस संबंध में जिलाधिकारी ने राठ रोड, बजाज एजेन्सी के पास सब्जी मण्डी को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया और उक्त स्थान का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। विद्युत पोल के स्थानांतरण के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

उपायुक्त राज्य कर अमित कुमार यादव ने जानकारी कहा कि जीएसटी काउंसिल द्वारा स्वीकृत जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2024 के तहत व्यापारी 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के बकाया करों पर ब्याज और दंड से छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ व्यापारी 31 मार्च 2025 तक उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि व्यापारी किसी भी समय जीएसटी कार्यालय से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, उपायुक्त राज्य कर अमित कुमार यादव, जीएमडीसी प्रभात यादव, उद्यमी मनीष गुप्ता, कुलदीप शुक्ला, भोले शंकर, व्यापार बंधु डॉ. दिलीप सेठ और संतोष गुप्ता सहित अन्य अधिकारी व उधोग व व्यपार बन्धु मौजूद रहे।

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