उरई/जालौन। कोंच थाना क्षेत्र के ग्राम जुझारपुरा में वर्ष 2017 की 14 अप्रैल की रात को खेत पर काम कर रहा मजदूर देवेंद्र कुमार थ्रेसर से कटने से घायल हो गया था जिसकी दूसरे दिन मौत हो गई थी। मामले में देवेंद्र के पिता ने कोंच कोतवाली में खेत मालिकों घनश्याम, ब्रजकिशोर, हरिमोहन, दीपक, रामू व संजीव पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव की कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान ही दो अभियुक्तों घनश्याम व ब्रजकिशोर की मौत हो गई। इसके बाद चली सुनवाई व गवाहों के आधार पर जज अनिल कुमार यादव में अभियुक्त दीपक, रामू , संजीव और हरिमोहन को मामले का दोषी पाया और बुधवार को इन चारों अभियुक्तों को दस दस साल कारावास और पांच पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से केस की पैरवी अधिवक्ता रामलखन सिंह ने की।