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जनपद में बाजार खुलने का समय सुबह नौ बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा – डाॅ0 मन्नान अख्तर

सप्ताह में सिर्फ पांच दिन का कार्य दिवस होगा, शनिवार और रविवार की होगी पूर्णतः बंदी
उरई/जालौन। जिलाधिकारी डाॅ0 मन्नान अख्तर ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगो की रोकथाम के संबंध में सम्पूर्ण प्रदेश में निम्न व्यवस्थायें लागू की गयी हैं। इस संबंध में उन्होने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बंद रहेगे। समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेगे। शेष दिवसों में इन सभी का खुलने की अवधि प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी शनिवार/रविवार को ही रखी जायेगी। शनिवार/रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते है, उन्हे सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है।
समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं। इस अवधि में जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने जिनमें IT तथा ITes (IT Enabled Services) से जुड़े उद्योग भी सम्मलित है, चलते रहेगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी।
इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा- स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भाति खुले रहेगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नही होगा। रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु आवश्यक बसों की व्यवस्था उ प्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवा यथावत जारी रहेगी। हवाई-अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नही होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नही रहेगा।
राष्ट्रीय एवं राज्य, राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेगे। इस अवधि में सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेगे। इन कार्यो में लगे हुए समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी या कर्मचारी को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नही होगा।
इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही डयूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नही जाएगा। इस अवधि में वृहद निर्माण-कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़के, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेगे। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेससिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगो से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा। समस्त उप जिलाधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, प्रभारी निरीक्षकों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों, यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होने बताया कि सब्जी व फलों की सभी मण्डियों व दुकाने यथावत खुली रहेगे।

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