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जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित बालू/मौरम खनन के संबंध में की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश

झांसी। जनपद में अवैध खनन बर्दास्त नही किया जायेगा। यदि पट्टाधारक अपनी चौहद्दी के अतिरिक्त खनन करते हुये पाया जाते है तो पटटा निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। पट्टाधारक यदि प्रतिबन्धित मशीनों का प्रयोग करते हुये नदी का वास्तविक स्वरुप और किसानो के खेतो को बिगाड़ते है तो कार्यवाही के साथ ही रॉयल्टी की 5 गुनी धनराशि वसूल की जाएगी। यह बात जिलाधिकारी श्री आन्द्रा वामसी ने जनपद में संचालित बालू/मौरम खनन की समीक्षा करते हुये दिये। उन्होने खनन के दौरान गाइडलाइन के विपरीत काम करने पर कार्यवाही के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील गरौठा के ग्राम एरच के गाटा संख्या 01 में क्षेत्रफल 40.468 हेक्टेयर पर बालू/मौरम के खनन हेतु मैसर्स अम्बे सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड पता बी-3 प्रथम तल साकेत नई दिल्ली प्रतिनिधि रामवीर सिंह पुत्र श्री कैलाश सिंह निवासी स्टेडियम के पास विवेक बिहार कालोनी करौली राजस्थान के पक्ष में खनन पटटा स्वीकृत है।
स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में कई शिकायते प्राप्त हुई जिसमें ग्राम एरच में प्रवाहित बेतवा नदी में स्वीकृत बालू/मौरम के खनन पटटाधारक द्वारा बालू/मौरम के अवैध खनन तथा प्रतिबन्धित वाटर लिफ्टर मशीनो का प्रयोग कर नदी का स्वरुप और किसानो के खेतो को नष्ट किया जा है। शिकायतो के सम्बन्ध में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स उपजिलाधिकारी गरौठा, क्षेत्राधिकारी पुलिस गरौठा, थानाध्यक्ष-एरच, जिला खान अधिकारी झांसी तथा खान निरीक्षक झांसी द्वारा दिनांक 10.06.2020 को स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र का आस्कमिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार पाया गया कि स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र में खनन क्षेत्र की सीमा को प्रदर्शित करने वाले सीमा चिन्हो का अनुरक्षण नही किया गया है।
प्राप्त शिकायत एवं तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर पाया गया कि उ प्र उप खनिज परिहार नियमावली-1963 के नियमों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्देशो एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त शिकायत एवं तहसील स्तरीय टास्क फार्स द्वारा प्रस्तुत संयुक्त निरीक्षण आख्या के आलोक में पटटाधारक को नियमानुसार नोटिस निर्गत की कार्यवाही की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में संचालित पट्टा में अगर इस तरह की कोई भी शिकायत पाई जाती है तो कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
अवैध खनन व परिवहन को सख्ती से रोका के दिए निर्देश जाये – जिलाधिकारी
जिलाधिकारी ने जनपद में खनन क्षेत्र के नियंत्रण एवं अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु विगत तीन माह में की गयी कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होने बताया कि जनपद में अवैध खनन 05 प्रकरण तथा अवैध परिवहन के 142 प्रकरण पकड़े गये। स्वीकृत पटटाधारको द्वारा किये गये अनियमिता के सम्बनध में 15 पटटाधारकों को नोटिस निर्गत किये गये।
जनपद में अवैध खनन/परिवहन को सख्ती से रोकथाम हेतु 10 एफआईआर दर्ज की गयी तथा शमन के प्रकरण में आरोपित शमन शुल्क, खनिज मूल्य एवं रायल्टी के रुप में 62.35 लाख रुपये वसूला गया। जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1682.84 लाख रुपया राजस्व प्राप्त हुआ। जनपद झांसी में खण्डा/गिटटी, इमारती पत्थर के 51 पटटे तथा बालू/मौरम के 4 पटटे संचालित है।
उन्होने बताया कि विगत 3 माह में 18 पटटे खण्डा/मिटटी, इमारती पत्थर के निरस्त किये गये तथा 3 पटटे बालू/मौरम के भी निरस्त किये गये। उन्होने बताया कि खनन पटटो में नोटिस के माध्यम से खण्डा/गिटटी, (इमारती पत्थर) के 51.39 लाख की धनराशि बकाया है
इसी प्रकार बालू/मौरम के खनन पटटो में नोटिस के माध्यम से 261.41 लाख रुपया बकाया है जिन्हे शीघ्र वसूला जायेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुये कहा कि अवैध खनन व परिवहन को सख्ती से रोका जायेगा। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का यदि उल्लंघन होगा तो कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

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