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नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे एवं अन्य मार्गों के वाहनों की गति प्रति घंटा निर्धारित की गयी : एआरटीओे

हरदोई/रितेश मिश्रा। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों को छोड़कर हरदोई के विभिन्न मार्गो पर गति निबन्धन उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 178 की व्यवस्था के अनुरूप नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे एवं अन्य मार्गों के वाहनों की गति प्रति घंटा निर्धारित की गयी है। जिसमें ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम-1) को फोरलेन और अधिक के विभाजित वाहन मार्ग (मध्य पट्टियोंविभाजक वाली सड़के) पर 90 किमी/घंटे की गति निर्धारित की गयी है इसके अतिरिक्त ऐसे वाहन स्टेट हाइवे, एमडीआर एवं अन्य सड़को पर 60 किमी/घंटे की गति निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार ऐसे मोटर यान जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त 09 या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है, (एम-2 एवं एम-3) की गति क्रमशः 90 व 60 किमी/घंटा की गयी है। उन्होने बताया कि ऐसे मोटर यान जिनका उपयोग माल के वहन के लिये किया जाता है की गति 80 किमी0 एवं 60 किमी/घंटा निर्धारित की गयी है। मोटर साइकिल की 60 किमी0 एवं 40 किमी0/घंटा निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार चौपहिया की 60 किमी0 तथा 50 किमी/घंटा तथा तिपहिया यान की 40 किमी/घंटा की गति नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे एवं अन्य मार्गों पर निर्धारित की गयी है।

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