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कोविड-19 से स्वयं अपना बचाव करें और दूसरों को भी करें प्रेरित – जिलाधिकारी

झांसी। कोरोना को मिलकर हराना है,सबको सुरक्षा उपाय अपनाना है। कोविड-19 से स्वयं अपना बचाव करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अभी वैक्सीन नहीं है इसलिए सावधानी जरूरी है और थोड़ी समझ बूझ से हम स्वयं और परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। उक्त उद्गार जिलाधिकारी श्री आन्द्रा वामसी ने जनपद वासियों से अपील करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अनलॉक 1.0 गाइडलाइन का अक्षरस: पालन किया जाए और अन्य को भी जागरूक किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले व निकलते समय मास्क/फेस कवर का प्रयोग अवश्य करें। सार्वजनिक स्थलों पर एक दूसरे से यथासंभव 2 गज की दूरी अवश्य सुनिश्चित हो। खांसते/छींकते समय टिशू पेपर/ रुमाल से मुंह और नाक को ढके तथा टिशू पेपर डस्टबिन में ही डालें।सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबंधित है और यदि थूकते पाए गए तो दंड आरोपित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार में यदि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं और एक से अधिक गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं तो उन्हें अस्पताल ले जाएं अथवा टेली मेडिसन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों से उनका उपचार सुनिश्चित करें ताकि उन्हें कोरोना से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी होने पर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज हेतु अवश्य ले जाएं। जिलाधिकारी ने परिवार में छोटे बच्चों का भी विशेष ध्यान रखे जाने का सुझाव दिया।
जिलाधिकारी ने सुझाव देते हुए कहा कि घरों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 30 डिग्री के मध्य तथा आर्दता 40 से 70% के मध्य रखें। यदि इन उपायों का पालन करेंगे तो कोविड-19 से स्वयं व परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे।
उन्होंने गाइडलाइन में धर्मस्थल पूजा स्थलों के संबंध में कहा कि धर्म स्थल में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं जमा होंगे। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इंफ्रारेड थर्मोमीटर की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संक्रमण से बचाव हेतु माइक से लगातार जागरूक किया जाए। सोशल डिस्टेंसी का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी श्री आन्द्रा वामसी ने कार्यालयों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि गाइडलाइन में कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसरी और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। फेस मास्क का उपयोग करने पर ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती महिला कर्मचारी और ऐसे कर्मचारी जो निरंतर चिकित्सीय देखरेख में हो उन्हें यथासंभव सुविधा प्रदान की जाएं। कार्यालय में लगातार दरवाजे के हैंडल, हाथ की रेलिंग/बेचं, वाशरूम, फर्नीचर आदि को निरंतर सैनिटाइज किया जाए।

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